Uttar Pradesh Online Driving licence : नमस्कार दोस्तों ! अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप गाड़ी चलाना चाहते है तो आपको हमारा यह ब्लॉग जरूर पढ़ना चाहिए । दोस्तों आपको पता है की सरकारें समय – समय पर सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए तरह तरह के नियम कानून लाती रहती है। सड़क पर vehicle ले जाने से पहले हमें उन अब नियमों को समझना होगा। सरकार ने यह अनिवार्य किया है की सभी गाड़ी चलाने वाले लोगों को Driving licence बनवाना जरूरी होगा जो आपको ड्राइविंग टेस्ट के बाद ही जारी होगा।
दोस्तों आज हम बिलकुल सरल भाषा में बात करने वाले है की कैसे आसानी से हम Uttar Pradesh Online Driving licence के लिए आवेदन करना है। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे की Driving licence बनवाने के लिए Online आवेदन करने की सरल प्रक्रिया क्या है।
दोस्तों आपको बता दूँ की Driving licence से संबन्धित नियम देश के सभी राज्यों में लागू है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यरत होता है । ज़्यादातर राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए Online आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (learning Driving licence) बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से Digital कर दिया है। इन राज्यों में अब learning Driving licence बनवाने के लिए अब आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे learning Driving licence प्राप्त कर सकते है। दोस्तों ! यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आज हम आपको बताएंगे की उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन (Uttar Pradesh Online Driving licence) कैसे किया जाता है ? उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं ?
तो दोस्तों आप इस ब्लॉग को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े और हम इस बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करूंगी। कृपया इस ब्लॉग को अंत तक जरूर पढ़े। अच्छा लगे तो इस ब्लॉग तो अपने दोस्त को भी शेयर करे ।
दोस्तों ! ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन और एप्लीकेशन फॉर्म (Uttar Pradesh Online Driving licence) की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शुरू कर दी गयी है जिसकी ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दी गयी है। यदि आपके पास कोई भी गाड़ी चाहे वह घरेलू ( जैसे कार, बाइक, स्कूटी, आदि) या कमर्शियल (जैसे ट्रक, बस, आदि ) है तो आपको उसका लाइसेंस (Uttar Pradesh Online Driving licence) बनवाना अनिवार्य है। दोस्तों जैसा की आप सब जानते है ही ड्राइविंग लाइसेंस को हम एक तरीके से पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग करते है।

उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन (Uttar Pradesh Online Driving licence)
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में समय समय सरकारों द्वारा सुधार किया जाता रहा है। जैसा की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पहले रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (Regional Transport Office) यानि RTO ऑफिस जाते थे और निम्न प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है :
सबसे पहले आरटीओ ऑफिस जा कर हम एक फॉर्म भरते है और उसके बाद फीस जमा करना होता है। उसके बाद हमें document verify करना होता है। डॉकयुमेंट वेरिफीय के बाद हमें फिंगर प्रिंट और eye प्रिंट देना होता है। इन सब प्रक्रिया मे पास होने के बाद हम कंही Online Test के लिए eligible होते है।
तद्पश्चात हमारा टेस्ट होता है जिसके लिए हमको ट्रेफिक नियमों की जानकारी होनी जरुरी है और टेस्ट में पास होना भी अनिवार्य है इसके बाद हमें लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है , इसके बाद फिर से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है जिसमे गाड़ी चलवाने के टेस्ट होता है जिसके पश्चात आपके घर के पते पर 10 दिन बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन कर भेज दिया जाता है।
घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस कैसे आवेदन करें
दोस्तो अब आप को बता दूँ की आप केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन राजमार्ग की official website parivahan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Uttar Pradesh Online Driving licence) बनाने की सुविधा प्रदान किया है। इस सुविधा केअनुसार अब आप Uttar Pradesh Online Driving licence घर बैठ कर बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाना है और वंहा जा कर आपको उत्तर प्रदेश select करके आवेदन करना होता है।
महत्वपूर्ण लिंक :
Online Apply | Click Here |
Official Website | Click Here |
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (Type of Learning License in Uttar Pradesh)
- Moto Cycle Less Than 50CC (MC50CC)
- Motor Cycle without Gear (Non Transport) MCWOG
- Motor Cycle with Gear (Non Transport) MCWG
- Light Motor Vehicle (LMV)
- LMV 3 Wheeler NT (3W-NT)
- LMV Tractor NT (Tractor)
- E-Rikshaw (ERiksh)
- Others
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज (List of Important Document for applying Online Driving Licence)
दोस्तों अब हम बात करते है की Driving licence बनाने के लिए हमें कौन कौन से Document की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा की नीचे दिये Document हमारे पास है तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए Uttar Pradesh Online Driving licence आवेदन कर सकते है। दोस्तों नीचे दी गयी सूची और जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें:
- पहचान पत्र : आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली का बिल
- फोटो : दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- दसवीं व बारवी की मार्कशीट होनी चाहिए।
- जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए फीस (Utter Pradesh driving licence fees):
क्रम स॰ | लाइसेंस के प्रकार | फीस |
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उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं – Driving Licensee
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस (Uttar Pradesh Online Driving licence) बनाने के लिए अब आप official website (parivahan.gov.in ) पर जा कर Online अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम आपको step by step ऑनलाइन process को बता रहें है जिसे आप ध्यानपूर्वक पढे और Online आवेदन करते समय follow करें:
- राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट (sarathi.parivahan.gov.in ) पर लॉगिन करें।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यंहा आपको Online Services का Option मिलेगा
- इसके बाद आपके सामने एक list खुल जाती है जहां आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस का ऑप्शन चुन कर क्लिक करें।
- यंही आपको ऑनलाइन ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन (Online Driving licence) का Option मिल जाएगा ।
- इसके बाद आपके सामने सारथी की official website खुल जायेगी।
- यंहा अप्पल होम पेज पर जाएंगे
- सलेक्ट का ऑप्शन पर जा कर आप अपना State चुन कर क्लिक करे जिस राज्य के लिए आप अप्लाई करना चाहते है।
- अब आप उस राज्य के Home पेज आ जाएंगे जंहा आपको ऑनलाइन अप्लाई लिखा मिलेगा ।
- अब आपको Apply Online पर क्लिक करना है और आपके सामने एक सूची खुल जाती है जिसमे आपको न्यू ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving Licence) पर क्लिक करना है।
- अब आप जारी रखे पर क्लिक करके आगे बढ़े और जरूर सूचना भरे जैसे नाम और जन्म तिथि भर कर OK पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने Application Form खुल कर आ जाएगा और सावधानीपूर्वक सम्पूर्ण जानकारी को भरें।
- अब आपको अपने Document को upload करें।
- अपना हस्ताक्षर (Signature) भी अपलोड करना है।
- अंत में Submit पर क्लिक कर दें।
- अब आप Online टेस्ट स्लॉट बुकिंग (Online Test) के लिए दिनांक का चयन करें।
- इसके बाद आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस का भुगतान करें
- अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- अब बस चयन किए गए दिन RTO Office जा कर test देना होगा जिसका result आपको टेस्ट के बाद प्राप्त हो जाएगा।
Permanent Driving licence आवेदन के लिए भी आपको उसी तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा । आपको बता दूँ की permanent Driving licence के लिए आपको अपने बूक किए हुए निश्चित दिन आरटीओ कार्यालय में जा कर टेस्ट देना होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक ऐसे करें ?
ड्राइविंग लाइसेंस (Uttar Pradesh Online Driving licence) स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट जाना होगा इसका लिंक आपको आर्टिकल आर्टिकल में दिया गया है
- परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर लॉगिन करें।
- Home पेज जा कर आप Licence Status पर क्लिक करे ।
- अब आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड डालें ।
- और सबमिट पर क्लिक कर दें और आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करवाते हैं ?
दोस्तो अब हम आपको बताते है की आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो आपको क्या करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू आप दोनों तरीकों से करवा सकते हो Online और Offline॰ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उसी तरह से अप्लाई करना होगा जैसा की आपको इस ब्लॉग मेन ऊपर बताया गाहा है। बस आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के Option पर क्लिक करना होगा और अपनी सम्पूर्ण इन्फॉर्मेशन फ़िल करके submit कर देना है।
यदि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को offline रिन्यू करवाना चाहते है तो बिलकुल घबराना नही है। हम आपको नीचे बता रहे है की आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए आप इस ब्लॉग को ध्यानपूर्वक पढ़े और फॉलो करे:
- सबसे पहले आपको अपने छेत्र के आरटीओ कार्यालय में जाना होगा।
- अब वहां आपको एक फॉर्म 9 (Form-9) लेना है।
- फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरना है।
- अब आपको एक सेल्फ डिक्लिरेशन फॉर्म (Self Declaration Form) लेना है उसे भरें (नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है : नंबर 1 या ट्रांसपोर्ट व्हीकल : फॉर्म 1A)
- इस SDF को आपको Applicaiton Form के साथ लगाना है।
- और अब निर्धारित फीस का भुगतान करें।
- अंत मे आप इन सारे डॉकयुमेंट को आरटीओ ऑफिस में जमा कर दे।
- जिसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू जाएगा और आप के घर डाक द्वारा आ जाएगा।
उत्तर प्रदेश ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में बदोत्तरी को देखते हुये देश के सभी राज्य उपयुक्त कदम उठा रहें है जिसके माध्यम से इन घटनाओ को कम किया जा सके। साथ ही राज्य के हर नागरिक को सड़क एवं ट्रेफिक से संबन्धित सभी नियमों की जानकारी हो। जैसा सड़क पर किसी भी प्रकार की गाड़ी को ड्राइव करने के ड्राइविंग लाइसेंस साथ होना अनिवार्य है। इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ट्रेफिक संबन्धित नियमों का टेस्ट लिया जाता है और यह टेस्ट पास होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है।
इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है की हम ड्राइविंग लाइसेंस को एक पहचान पत्र की तरह उपयोग में भी ला सकते है।
Conclusion: तो दोस्तों अब तक आपने देखा की ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से संबन्धित सारी जानकारी बहुत ही सरल भाषा में विस्तार से चर्चा किया । ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जिसका उपयोग हम पहचान पत्र की तरह भी कर सकते है।
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